Jalandhar News: AAP विधायक शीतल अंगुराल के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानें क्या है मामला
Non-bailable Warrant Against Sheetal Angural: जालंधर के सीजेएम अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने जालंधर वेस्ट के आप विधायक शीतल अंगुराल के हरविंद्र कौर मिंटी मामले में बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश न होने पर सख्त एक्शन लिया है. कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 24 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. इतना ही नहीं कोर्ट शीतल अंगुराल के सभी जमानती बॉन्ड रद कर उन्हें जब्त करने के भी आदेश दिए हैं. हरविंद्र कौर मिंटी ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने पर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 में शीतल अंगुराल और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस की जांच के बाद पुलिस के चालान पुट इन कोर्ट कर दिया था. शिकायत में मिंटी कौर ने कहा था कि उसके बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने के साथ-साथ उसे ब्लैकमेलर भी कहा गया था.
Non-bailable Warrant Against Sheetal Angural: जालंधर के सीजेएम अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने जालंधर वेस्ट के आप विधायक शीतल अंगुराल के हरविंद्र कौर मिंटी मामले में बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश न होने पर सख्त एक्शन लिया है. कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 24 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. इतना ही नहीं कोर्ट शीतल अंगुराल के सभी जमानती बॉन्ड रद कर उन्हें जब्त करने के भी आदेश दिए हैं.
हरविंद्र कौर मिंटी ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने पर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 में शीतल अंगुराल और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस की जांच के बाद पुलिस के चालान पुट इन कोर्ट कर दिया था. शिकायत में मिंटी कौर ने कहा था कि उसके बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने के साथ-साथ उसे ब्लैकमेलर भी कहा गया था.
चार्ज फ्रेम होने के बाद नहीं हुए पेश
सीजेएम माननीय अमित कुमार गर्ग के आदेश में कहा है कि शीतल अंगुराल द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न करना साफ दर्शाता है कि वह न्यायिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं. बार-बार कोर्ट में पेश होने से छूट के लिए आवेदन करना साफ तौर पर रियायत का दुरुपयोग है। हर बार हर तारीख से अगर शीतल अंगुराल को अदालत से राहत दी जाएगी तो यह समाज के प्रति गलत संदेश पैदा करेगा.
शीतल अंगुराल के खिलाफ क्या है मामला?
हरविंदर कौर उर्फ मिन्टी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए शीतल अंगुराल पर आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. अंगुरल और अन्य ने अपने विभिन्न फेसबुक पोस्ट में कथित तौर पर मिन्टी को ब्लैकमेलर करार दिया था और एक महिला के रूप में उसकी ईमानदारी पर भी संदेह जताया था.
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